राजभाषा
देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। साथ ही संविधान का अनुच्छेद 351 संघ को यह कर्तव्य सौंपता है कि वह हिंदी भाषा को विकसित करने के लिए इसके प्रसार को बढ़ावा दे ताकि यह भारत की समग्र संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में काम कर सके।